इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहगंज के उप जिलाधिकारी-सक्षम प्राधिकारी शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है और छह नवम्बर को उन्हें पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को निर्देश दिया है कि वह सक्षम प्राधिकारी की कोर्ट में नियत तिथि पर उपस्थिति सुनिश्चित करें।
कोर्ट ने अवमानना मामले में उन्हें नोटिस जारी की थी। नोटिस तामील होने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। जिसे कोर्ट ने गम्भीरता से लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने श्रीमती वंदना सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि ग्राम पंचायत सराय ख्वाजा के चुनाव मतगणना में धांधली का आरोप लगाया गया था। जिसमें पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी वंदना सिंह ने उपजिलाधिकारी शाहगंज की अदालत में चुनाव याचिका वन्दना सिंह बनाम रैना सिंह दाखिल किया। सुनवाई में देरी पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी-उपजिलाधिकारी शाहगंज को चुनाव याचिका छह माह में तय करने का आदेश दिया। जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई।
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत में कुल 1677 मत पड़े थे। किंतु मतगणना में 1605 मत ही निकले और 30 मत अवैध हुए थे। याचिका में धांधली का आरोप लगाते हुए 72 मत चोरी करने का आरोप लगाते हुए निकटतम प्रतिद्वंद्वी वन्दना सिंह ने पुनः मतगणना करायें जाने की मांग की। सुनवाई न होने पर चुनाव याचिका दायर की है।