ट्रेन में लगी आग यूपी के 4 लोगों की मौत, देखें विडियो

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स्टेशन अधिकारी ने बताया कि 26.8.23 को 5.15 बजे मदुरै यार्ड में निजी पार्टी कोच/व्यक्तिगत कोच में आग लगने की सूचना दी गई। तुरंत फायर सर्विस को सूचना दी गई और वे 5.45 बजे पहुंचे। 7.15 बजे आग बुझाई गई। किसी अन्य कोच को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

यह एक निजी पार्टी कोच/व्यक्तिगत कोच है जिसे कल (25.8.23) ट्रेन संख्या द्वारा नागरकोइल जंक्शन पर जोड़ा गया था। 16730 (पुनालुर_मदुरै एक्सप्रेस) जो 3.47 बजे मदुरै पहुंची। पार्टी कोच को अलग कर मदुरै स्टेबलिंग लाइन पर रखा गया था।

प्राइवेट पार्टी कोच/व्यक्तिगत कोच में यात्रियों ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर की तस्करी की है और इसी के कारण आग लगी है। आग लगने की सूचना पर कई यात्री कोच से बाहर निकल गए थे। कुछ यात्री प्लेटफार्म पर ही उतर गये थे।

पार्टी कोच ने 17 अगस्त को लखनऊ से अपनी यात्रा शुरू की थी. उनका कल टी.नं. द्वारा चेन्नई लौटने का कार्यक्रम है। 16824 कोल्लम._चेन्नई एग्मोर अनंतपुरी एक्सप्रेस। और वहां से वापस लखनऊ आ जाएंगे.

रेलवे प्रशासन द्वारा बताया गया कि कोई भी व्यक्ति आईआरसीटीसी पोर्टल का उपयोग करके पार्टी कोच बुक कर सकता है। उन्हें गैस सिलेंडर जैसा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होती है। कोच का उपयोग केवल परिवहन प्रयोजन के लिए किया जाता है।

हादसे की जगह पर डीआरएम, एडीआरएम, और अन्य मंडल अधिकारी तत्काल ही पहुंच गए ।

मुख्यालय से जीएम, एजीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं।

ज्वलनशील वस्तुएं और विस्फोटक ले जाना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है

गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, थर्मिक वेल्डिंग, स्टोव आदि जैसे ज्वलनशील सामान और विस्फोटक ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है।

रेलवे मैनुअल के पैरा 9 के अनुसार, निजी पर्यटक दलों को एक लिखित घोषणा देनी होगी कि वे अपनी यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील वस्तु नहीं ले जाएंगे। आज (26-08-2023) मदुरै यार्ड में स्थित एक प्राइवेट पार्टी टूरिस्ट कोच में हुई अग्नि दुर्घटना में प्राइवेट पार्टी ने भी इस आशय की घोषणा की थी।  फिर भी, निजी पार्टी ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर, स्टोव और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं ले जाईं, जिसके कारण यह भीषण अग्नि दुर्घटना हुई।

दक्षिण रेलवे रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे कोई भी ज्वलनशील/विस्फोटक वस्तु न ले जाएं और ज्वलनशील वस्तुएं लेकर अपनी जान जोखिम में न डालकर पूरी सुरक्षा के साथ यात्रा करें।

 

अधिकारियों का कहना है कि इस बोगी की थर्ड पार्टी बुकिंग सीतापुर की एक ट्रेवल एजेंसी ने कराई थी। इसमें 63 लोग सफर कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, इस कोच में मदुरै यार्ड जंक्शन पर आग लगने की सूचना सुबह करीब 5ः15 बजे मिली। 5ः45 बजे फायर बिग्रेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया। सुबह 7:15 बजे आग पर काबू पाया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोच में आग लगने का मुख्य कारण रसोई गैस सिलेंडर रहा।

रेलवे के अनुसार, आईआरसीटीसी से कोई भी कोच की बुकिंग कर सकता है, लेकिन सिलेंडर ले जाने पर रोक है। बावजूद इस बोगी में सिलेंडर लेकर कोई यात्री सवार हुआ। डीआरएम समेत अन्य रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। झुलसे यात्रियों को गवर्नमेंट राजाजी मेडिकल कॉलेज मदुरै में भर्ती करवाया गया है। इस बीच रेलवे ने प्रत्येक मृतक के आश्रित को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।