गाड़ी पर झंडा लगाने पर हो सकती है सजा !

 

15 अगस्त को अधिकतर लोग अपने गाड़ियों पर तिरंगा लगा कर घूमते हैं. हालांकि, यह पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है. दरअसल भारतीय झंडा संहिता के अनुसार, वाहनों पर केवल 225*150 मिलीमीटर आकार के झंडे का ही इस्तेमाल होगा. इसके साथ ही आपको बता दें कि आम इंसान अपने गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता. झंडा लगाने का विशेष अधिकार सिर्फ कुछ संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों को ही है. इसमें- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रधानमंत्री, केबिनेट मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा अध्यक्ष, राज्यों या संघ के मुख्यमंत्री, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, पोस्टों के अध्यक्ष विधानसभाओं के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश ही अपनी गाड़ी पर तिरंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं.