सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 26 जुलाई तक कोई भी सर्वेक्षण नहीं करने का आदेश दिया और मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। मस्जिद प्रबंधन समिति के मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया, जिसमें मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी कि क्या यह पहले से मौजूद मंदिर पर बनाया गया था।