इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में श्री कृष्ण जन्म भूमि और ईदगाह विवाद से जुड़े मामले में हाई कोर्ट के वकील महक माहेश्वरी की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही विवादित परिसर की जमीन हिंदुओं के सौंपने की मांग को भी खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट के नाम जमीन करने की मांग को खारिज करते हुए असी सर्वे की मांग को भी खारिज कर दिया इस फैसले के आने के बाद एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर सकता है