प्रयागराज , अतीक अहमद की गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई अरबों की संपत्ति अब सरकारी ख़ज़ाने में चली जायेगी। प्रयागराज पुलिस ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों की टीम गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के प्रवधानों की समीक्षा कर रही है और जल्द ही माफिया अतीक अहमद और उसकी बेगम लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के नाम पर अर्जित संपत्तियों को सरकारी संपत्ति में दर्ज कर लिया जाएगा। फिर उन सभी प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होगा।पुलिस ने अतीक और उसकी बेगम के नाम पर अब तक 3 अरब 45 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी को जब्त किया ह
बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था।इसका सबसे बड़ा असर प्रयागराज में रहा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित की गई लगभग 20 बड़ी संपत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया था।इसमें कुछ ज़मीने और प्लाट अतीक अहमद के नाम पर खरीदे गए थे, तो कुछ अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन के नाम पर। धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस ने खोज-खोज कर लगभग 20 बड़ी संपत्तियों को पिछले 6 सालों में कुर्क किया था, जिसकी कीमत सरकारी रेट के हिसाब से 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख होती है।
अतीक की संपत्ति
धूमनगंज के पीपल गांव, झलवा, सिलना भीटी, दामोपुर, कसारी मसारी, चकिया, पूरामुफ्ती, झूसी, फूलपुर, सिविल लाइन्स,लुकरगंज, जसनसेनगंज, रोशन बाग,कौशाम्बी और लखनऊ में भी कई बेशकीमती ज़मीनों और निर्मित भूखंडों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके नोटिस बोर्ड लगा दिया था। अब इन प्रॉपर्टीज़ को सरकार के अधीन किया जा सकता है,जिसके लिए पुलिस अफसरों और राजस्व विभाग में कई दौर की मीटिंग हो चुकी है।
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