बैंकिंग एसएमएस और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा जारी रहेगी
हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) सेवाओं को बंद कर दिया है। मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को भी निलंबित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही इस संबंध में हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं।
नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने शनिवार को बताया कि जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश 26 अगस्त को 12 बजे से 28 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को कुछ संगठनों द्वारा निर्धारित शोभा यात्रा को मद्देनजर तनाव, आंदोलन, क्षति होने की आशंका को लेकर सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना रहती है। इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।