आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय बहुत सी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन इसके बावजूद गलतियां हो जाती हैं. अगर एक संख्या भी गलत हो जाए, तो आपकी मेहनत से कमाया पैसा गलत खाते में चला जाता है. अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
गलत अकाउंट में पैसा चले जाने पर सबसे पहले आपको इस बारे में हेल्पलाइन नंबर के जरिए बैंक को सूचित करना चाहिए। इसके अलावा आप बैंक जाकर वहां पर संबंधित अधिकारियों से भी सहायता ले सकते हैं।
RBI को मिली काफी शिकायत
इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओम्बड्समैन स्कीम (RBI Ombudsman Scheme), 2021-22 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है. आरबीआई ने इस रिपोर्ट में जानकारी दी है कि साल के दौरान मिली शिकायतों में ज्यादातर डिजिटल भुगतान और ट्रांजैक्शन के तरीकों से संबंधित आई है.
ऐसे वापस मिलेगा पैसा
अगर आपका पैसा गलत खाते में चला गया है, तो आप उसे कैसे वापस ला सकते है यही सोचते है. इसके लिए, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. RBI की वेबसाइट के अनुसार, पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने के बाद आपको सबसे पहले अपनी बैंक को पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए. आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं. आपको कॉल करके उन्हें ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल्स देनी होगी. इसके बदले में बैंक आपको रिक्वेस्ट या कंप्लेंट नंबर देगा.
वापस आएगा पैसा
अगर दिया गया अकाउंट नंबर गलत है या मौजूद नहीं है, तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसा वापस डाल दिया जाएगा. अगर डिटेल्स मान्य हैं और पैसा चला गया है, तो इसे वापस लेना इसे हासिल करने वाले पर पूरी तरह निर्भर होगा. अगर पैसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ट्रांजैक्शन रिवर्स करने के लिए मंजूरी दे देता है, तो आपको बिना किसी दिक्कत के अपना पैसा वापस मिल मिलेगा.