आवास योजना में पात्रों को अपात्र बताकर योजना से वंचित करने और गांव के आय-व्यय, विकास, निर्माण व भुगतान से जुड़े अभिलेख प्राप्त न कराने पर दो ग्राम विकास अधिकारियों को जिला विकास अधिकारी ने रविवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस पर तीन दिन में साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। चेतावनी दी है कि उत्तर संतोषजनक व साक्ष्य सहित न होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
डीडीओ अरविंद कुमार ने कोथावां में तैनात ग्राम विकास अधिकारी संतोष कुमार को जारी नोटिस में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इजराइल, उर्मिला व साधना के पात्र होने के बाद भी अपात्र बताकर योजना के लाभ से वंचित किया गया है। पात्रों को आवास न देकर बाद उनके केस रिमांड किए गए हैं। इससे योजना को उद्देश्यों भटकाने और पात्रों को वंचित किए जाने की मनमानी की गई है।
उन्होंने भरावन में तैनात ग्राम विकास अधिकारी जागेश्वर प्रसाद को भी नोटिस जारी किया है। इन पर आरोप है कि जागेश्वर प्रसाद आदेश के बावजूद भी एक माह 10 दिन बाद भी जांच के लिए अभिलेख प्राप्त नहीं कराए हैं। गांव निवासी माेनू पुत्र रामप्रसाद के शिकायती पत्र पर ग्राम पंचायत कुकरा के वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के विकास, निर्माण, भुगतान व आय-व्यय की जांच कराई जानी है।