हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद प्रदेशव्यापी वकीलों की हड़ताल के मुद्दे को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट 15 के बजाय 18 सितंबर को 2 बजे से करेगा। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर के आदेश पर यह सूचना जारी की गई है।
न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक 16 सितंबर को बुलाई गई है और पीड़ित को अपनी शिकायत कमेटी के समक्ष दाखिल करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी से 15 सितंबर को अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था। यही नहीं कमेटी से वकीलों की एफआईआर की विवेचना और उस पर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। अब मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी।