फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को अब फिर से भारत के नागरिक हो गए हैंं. उन्हें दोबारा भारत की नागरिकता मिली है. फिल्मों में करियर सफल नहीं होने के कारण उन्होंने 1990 में भारत की नागरिकता छोड़ दी थी और कनाडा में बसने और काम करने के लिए वहां की नागरिकता ले ली थी. आइए जानते हैं कि किसी अन्य देश के लोगों को भारत की नागरिकता कैसे मिलती है.
भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पात्र होना चाहिए. यदि कोई भी भारत में 12 साल से अधिक समय से रह रहा है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं अगर किसी के दादा-दादी या परिवार का कोई भी सदस्य भारत में रहता है और वह विदेश जाकर बस गया है, तो भी वह वंश के आधार पर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता हैं.
अक्षय कुमार ने भारतीय नागरिकता पाने की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी है. उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए 2019 में आवेदन किया था. इससे पहले पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी को भी भारत की नागरिकता दी गई है.