इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ जिले की उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्ण पुरी नगर क्षेत्र में कार्यरत शिक्षामित्र निमिषा तिवारी की बर्खास्तगी आदेश पर रोक के बावजूद कार्य न करने देने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने मेरठ की बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी और खंड शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र पाल सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने 15 साल से शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत रहीं निमिषा तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि प्रबंधन ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से याची की सेवा समाप्त कर दी। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। आदेश की प्रति बीएसए को दी गई, लेकिन पालन नहीं किया गया। याचिका की अगली सुनवाई तिथि 20 नवंबर नियत की गई है।