ट्रक मालिकों से इंट्री के नाम पर अवैध वसूली करना खनिज अधिकारी सुधारक सिंह को महंगा पड़ गया। न्यायालय के आदेश पर खनिज अधिकारी समेत पांच लोगों के विरूद्ध गंभीर धाराओं में जिले की सदर कोतवाली कर्वी में रविवार को मुकदमा दर्ज हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित ट्रक मालिक रैपुरा के ग्राम भौरी निवासी विकास उपाध्याय ने खनिज अधिकारी द्वारा किये जा रहे शोषण के खिलाफ पुलिस-प्रशासन में सुनवाई न होने पर न्यायालय का सहारा लिया था।
न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह, कपिल देव कुशवाहा,सरकारी गनर व तीन अन्य वर्दीधारी अज्ञात होमगार्ड के खिलाफ जबरिया गाड़ी रोककर इंट्री जमा कराने को लेकर गाली गलौज,मारपीट कर मोबाइल व नगदी छीनने का आरोप लगाया था। इस पर न्यायालय ने सदर कोतवाली कर्वी को नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये थे।
इसी मामले में कर्वी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर खनिज अधिकारी समेत पांच लोगों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि पीड़ित विकास का आरोप है कि 07 जुलाई को खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह ने तीन ट्रक रूकवाकर ड्राइवर से पैसे मांगे गये। लेकिन ड्राइवर ने पैसे नहीं दिये तो उसके साथ मारपीट करके उसका मोबाइल छीन लिया था। इसके अलावा खनिज अधिकारी ने प्रति ट्रक इंट्री के नाम पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की डिमांड की गई। इंट्री न देने वाले ट्रकों का ई-चालान कर मालिकों को परेशान किया जाता है।