आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्सपेयर की मांग है कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए। मगर सूत्रों के अनुसार, सरकार साल 2023-24 के लिए आखिरी तारीख को आगे बढाने के मूड में नही है। हालाकिं, टैक्सपेयर 31 दिसंबर तक लेट फाइन के साथ अपने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल अभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बाद में लेट फिस के रूप में पांच हजार तक टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में अगर लेट फिस से बचने के लिए टैक्सपेयर जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
वहीं, अगर इस काम को आखिरी तारीख बीत जाने के बाद किया जाता है तो 5 लाख रुपये सालाना इनकम वालों को 1 हजार रुपये जुर्माना देकर ये काम करना होगा. वहीं 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए 5 हजार रुपये लेट फीस का प्रावधान है. बता दें कि आईटीआर फाइल करते समय अपने पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, सैलरी स्लिप, होम लोन आदि की जानकारी होनी चाहिए।
गलत जानकारी पर जुर्माना
आईटीआर दाखिल करते समय कम इनकम बताने पर 50 फीसदी या फिर गलत इनकम की जानकारी देने के लिए 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है। कुल टैक्सबेल राशि पर ये जुर्माना लगेगा. डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सुधाकर सेथुरमन ने कहा कि रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल न करने पर अधिकारियों को बकाया टैक्स के आधार पर अभियोजन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है