रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट ने नफरती भाषण (हेट स्पीच) मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खान को दो साल कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आजम खान पर आरोप था कि अप्रैल 2019 में (लोकसभा चुनाव के दौरान) धमारा गांव में एक जनसभा के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने नफरत भरा भाषण दिया था, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
इस भाषण को लेकर एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजाद नगर थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है और दो साल की सजा सुनाई है। वहीं कुल ढाई रुपये का जुर्माना लगाकर दण्डित किया है।