सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी की शिकायत करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। अविभाजित शिव सेना के मुख्य सचेतक के तौर पर शिव सेना (यूबीटी) के विधायक सुनील प्रभु पिछले साल शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्होंने जून 2022 में बगावत कर नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।