दुष्कर्म के आरोपित को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर निवासी रणधीर पटेल व उनकी मां की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
हिम्मतगंज निवासिनी महिला ने अपनी पुत्री के साथ रेप व जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज के आरोप में जार्जटाउन थाना प्रयागराज में एफआईआर दर्ज कराई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने दिया है।
याची अधिवक्ता का कहना है कि पीड़िता की याची से फेसबुक के माध्यम से सी. एम. पी. डिग्री कालेज में 2020 में मुलाकात हुई थी और परिवार को बिना बताए शादी कर लिया था। फिर 02 साल तक पति पत्नी की तरह मिलते रहे। इसी दौरान याची की नियुक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर होने से ट्रेनिंग में जाने पर याची का सम्पर्क टूट गया।

आरोप है कि याची ने गर्दन पर चाकू रख कर जबरन रेप किया है और बाद में शादी का ढोंग रचकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पीड़िता ने पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष याचीगण के विरुद्ध बयान भी दिया है और पीड़िता का मेडिकल भी हो चुका है। कहा गया कि शिकायतकर्ता के भाई श्याम बाबू जो वकील हैं, उन्होंने बरगला कर एफ.आई आर .दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा फोन करने पर अपने आपको वह लड़की का चाचा बताते हैं। पीड़िता अनुसूचित जाति की है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी पास किया है। पीड़िता याची की पत्नी है लेकिन पीड़िता की माँ याची की पत्नी को घर नहीं भेज रही है।