सरकार ने देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर उसकी कीमत शांत रखने के लिए रसोई में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली इस वस्तु के निर्यात पर 40 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने की शनिवार को घोषणा की। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है,“घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 40 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगा दिया है जो 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा।” प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने की अधिसूचना राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है।